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चौथे लॉकडाउन में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है

देशभर में कोरोनावायरस के मद्देनजर जारी नॉक डाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. कोरोनावायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा, इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा. देश में सभी तरह की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राओं बंद रहेंगी. हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाओं घरेलू एयर एंबुलेंस को छूट रहेगी. मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे. होटल में स्टूडेंट और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं से जुड़ी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी. हालांकि जो सेवाएं हाउसिंग हेल्थ पॉलिसी सरकारी कर्मचारी हेल्थ केयर वर्क क्या कहीं फंसे हुए लोगों को ले जाने वाली सेवाएं चालू रहेगी. इसी दौरान और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कैंटीन चल सकती है. जो रेस्टोरेंट होम डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं. उन्हें किचन चालू करने की मंजूरी मिल सकती है. सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग कंपलेक्स जिम स्विमिंग पूल पार्क पार्क थिएटर और ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे स्पोर्ट्स कंपलेक्स खुल सकते हैं. वहां दर्शकों को आने पर प्रतिबंध रहेगा सभी सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. सभी धर्मों पूजा स्थल भी बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगह पर कई गतिविधियों को शुरू करने की मंजूरी दी गई है इंटर स्टेट बसों को चलाने की मंजूरी है. इसके लिए राज्यों को आपस में तालमेल बैठाना होगा वही राज्यों केंद्र शासित प्रदेश अंदर चलने वाला यह यातायात शुरू किया जा सकता है. लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत के गतिविधियाँ भी जारी रहेंगे.


कौन सी जगह रेड जोन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन ने आएगी, इसका फैसला राज्य सरकारें खुद लेंगे यह फैसला करते हुए उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का ध्यान रखना होगा. रेड और ऑरेंज जोन में कौन कौन से इलाके कंटेंटमेंट जॉन और बफर जोन मैं आने चाहिए इसका फैसला जिला प्रशासन करेगा कंटेंटमेंट जोन मैं सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रहने की अनुमति दी जाएगी. इन इलाकों से लोगों को बाहर दूसरी जगहों पर जाने सख्त बरतना ही पड़ेगी, हालांकि मेडिकल इमरजेंसी की हालत मैं दूसरी जगह जाया जा सकता है. कंटेंटमेंट जोन में घर-घर जाकर सर्विलांस किया जाएगा सभी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक बाहर घूमने मना ही रहेगी. स्थानीय प्रशासन इस दौरान इलाके में धारा 144 सख्ती से लागू करेगा. निर्देशों में यह भी कहा गया है. कि 65 साल के बुजुर्ग लोग बीमार गर्भवती महिलाएं 10 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकले वरना घरों के भीतर ही रहे ऐसा भी कहा गया है. कि जिन गतिविधियों पर अलग से पाबंदी लगाई गई है. उनके अलावा बाकी सभी की इजाजत होगी. हालांकि कंटेंट जोन मैं केवल जरूरी कामकाज की इजाजत रहेगी यह भी कहा गया है. कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश हालात का जायजा लेते हुए कुछ खास जोन में गतिविधि विशेष पर रोक लगा सकते हैं. निर्देशों मैं आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र किया गया है. ऐसा कहा गया है कि यह ऐप संभावित खतरे की जानकारी देकर ढाल का काम करती है. दफ्तरों में लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए सभी कर्मचारी कंफरटेबल मोबाइल फोन में यह ऐप डाउनलोड करें, और इस्तेमाल करें, इस बारे में जिला प्रशासन सभी लोगों को इस एप्स को इंस्टॉल कर अपना हेल्थ स्टेटस डालने का निर्देश दे सकता है. इससे उन लोगों का सही समय पर पता लगाया जाना आसान होगा जो इन्फेक्शन की जद में हो सकते हैं. यह भी कहा गया सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेडिकल नर्स प्रोफेशनल्स पैरामेडिकल स्टॉप सैनिटाइजेशन करने वाले कर्मचारी और एंबुलेंस को एक से दूसरे राज्य में जाने से कतई ना रोके साथी ही सामान ले जाने वाले ट्रकों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत दी जाएगी. हालांकि इस दौरान कोई भी राज्य किसी पड़ोसी देश के साथ आवाजाही नहीं कर सकता जो कोई भी शख्स इन तमाम निर्दोषों उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


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